म्युचुअल फंडों को योजना की प्रारंभिक सदस्यता के बंद होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र या खातों के विवरण भेजने की आवश्यकता होती है। क्लोज-एंडेड योजनाओं के मामले में, निवेशकों को या तो डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट या यूनिट सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि इनका स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार होता है। ओपन-एंडेड योजनाओं के मामले में, योजना के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर म्यूचुअल फंड द्वारा खाते का विवरण जारी किया जाता है। प्रस्ताव दस्तावेज़ में पुनर्खरीद की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।