निवेशकों को म्यूचुअल फंड के रूप में "म्यूचुअल बेनिफिट" नाम वाली कुछ कंपनियों को नहीं मानना चाहिए। ये कंपनियां सेबी के दायरे में नहीं आती हैं। दूसरी ओर, म्यूचुअल फंड सेबी के साथ म्यूचुअल फंड के रूप में पंजीकृत होने के बाद ही स्कीम लॉन्च करके निवेशकों से फंड जुटा सकते हैं।