बता दें कि सेवा प्रदाता व्यापारियों का 20 लाख और माल (गुड्स) बेचने वाले कारोबारियों का 40 लाख सालाना टर्नओवर होने पर उन्हें पंजीयन कराना अनिवार्य है। लेकिन, बहुत से व्यापारी इस गफलत में पंजीयन नहीं कराते हैं कि 20 लाख और 40 लाख सालाना टर्नओवर पर पंजीयन अनिवार्य नहीं है।