यदि कोई बीमाधारक योजना काल परिपक्व होने के पूर्व ही अपनी योजना को समर्पण करना चाहता है तो बीमा दस्तावेज़ में उल्लेखित नियमों के तहत वह ऐसा कर सकता है l ऐसी स्थिति में योजना कंपनी उस बीमाधारक को एक निर्धारित मूल्य लौटाती है l इस मूल्य को ही समर्पण मूल्य कहा जाता है l