गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम २९ मार्च २०१७ को संसद में पारित किया गया था और १ जुलाई २०१७ को जीएसटी कर लागू हुआ। जीएसटी कराधान में समानता लाता है और इसने भारत में कईं अप्रत्यक्ष करों (एक ऐसा कर जो आय या मुनाफे के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया हो) को बदल दिया है।
जी. इस. टी. क्या है?
गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक व्यापक, गंतव्य-आधारित कर है, जिसमें हर मूल्यवर्धन पर बहु-स्तरीय कर उदग्रहण होगा। (GST) जीएसटी को समझने क लिए कुछ बातों की सरलीकरण करना ज़रूरी है।
ये कर गंतव्य-आधारित है:
जिसका मतलब निर्माण, उत्पादन या आपूर्ति के संबंधित अच्छे स्थान के बावजूद उपभोग के विषय पर जीएसटी (GST) कर एकत्र किया जाता है।
ये बहु-चरण या बहु-स्तरीय है:
जीएसटी भारत में सप्लाई चैन के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है, अर्थात्, कच्चे माल की खरीदारी से लेकर निर्माण, और थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और अंतिम-उपयोगकर्ता तक की बिक्री।
मूल्य वर्धित उदग्रहण:
उपभोक्ता को अंतिम बिक्री पूरा होने तक प्रत्येक चरण में, उत्पाद या सेवा में जोड़ा गया प्रत्येक मौद्रिक मूल्य जीएसटी के तहत कर योग्य है।