2. पिरभाषाएं—इस अिधिनयम मᱶ, जब तक िक संदभर् से अन्यथा अपेिक्षत न हो,—
(1) इस अिधिनयम के िकसी उपबध क ं े संबंध मᱶ “क्षेतर्” से ऐसा क्षतर् अिभपर् े ेत ह िै जसे राज्य सरकार, उस उपबंध की
अपेक्षाᲐ को ध्यान मᱶ रखते हुए, राजपतर् मᱶ अिधसचना ᳇ारा, िविनिदष् ू ट करे ;
(2) “संलग् न यान” से ऐसा मोटर यान अिभपर्ेत ह िजसस ै े कोई अ-टर्र् ेलर सलग् ं न है ;
(3) िकसी यान की धुरी के संबंध मᱶ “धुरी भार” से उस धुरी के साथ लगे हुए कई पिहयᲂ ᳇ारा, उस भू-तल पर,
िजस पर वह यान िटका हुआ ह, सै ंपर्ेिषत कुल भार अिभपर्ेत है ;
(4) “रिजस्टर्ीकरण पर्माणपतर्” से सक्षम पर्ािधकारी ᳇ारा िदया गया इस आशय का पर्माणपतर् अिभपर्त ह े िक मोटर ै
यान को अध्याय 4 के उपबंधᲂ के अनुसार सम्यक् रूप से रिजस्टर कर िदया गया ह ; ै
(5) मंिजली गाड़ी के संबंध मᱶ, “कन्डक्टर” से वह ᳞िक् त अिभपर्ेत ह जो याितर्यᲂ स ै े िकराया संगृहीत करने, उनका
मंिजली गाड़ी मᱶ पर्वेश करना या उसमᱶ से बाहर जाना िविनयिमत करने और ऐसे अन्य कृत्य करने मᱶ लगा हुआ ह जो िविहत ै
िकए जाएं ;