प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज) के विनियम 46 के प्रावधानों के अनुसार
और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, कंपनी की प्रतिभूतियां (एक होने के नाते)
मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज) केवल अभौतिक रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त,
सेबी के विनियम 40 में संशोधन (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)
विनियम, 2015 ने अनिवार्य किया है कि प्रतिभूतियों का हस्तांतरण तभी किया जाएगा जब
प्रतिभूतियों को 5 दिसंबर, 2018 से डीमैट रूप में रखा गया है, जो था
सेबी द्वारा दिनांक 3 दिसंबर, 2018 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 1 अप्रैल 2019 तक बढ़ा दिया गया है।