हां, नामांकन केवल एकल या संयुक्त रूप से लाभार्थी खाते रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है और नामांकित व्यक्ति को डीपी के साथ कुछ औपचारिकताएं पूरी करने और खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में प्रतिभूतियों को उसके खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है।