हां। यदि आप किसी व्यक्ति को मुख्तारनामा निष्पादित करके अपना खाता संचालित करने के लिए अधिकृत करते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी ओर से खाते का संचालन कर सकता है। हालांकि, आपको अपने डीपी को पीओए की नोटरीकृत प्रति जमा करनी होगी। सुनिश्चित करें कि पीओए पर दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के हस्ताक्षर हैं। पीओए धारक भी बैंक के केवाईसी मानदंडों के अधीन है। हालांकि यदि खाता खोलने के समय पीओए जमा किया जाता है, तो यह अनिवार्य है कि धारक खाता खोलने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे।