संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ. वो था इंदिरा गांधी के शासन में आपातकाल के वक्त जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवाद', 'पंथनिरपेक्ष' और 'राष्ट्र की अखंडता' शब्द जोड़े गए. आइए जानें प्रस्तावना क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ |