किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 356 में की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आजादी के बाद पंजाब वह राज्य था, जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कांग्रेस में फूट की वजह से यहां 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 के बीच राष्ट्रपति शासन लगाया गया।